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गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है दो चर्चित एक्‍ट्रेस ने भी बनाए थे अश्‍लील OTT ऐप्स मुंबई पोर्न केस में

गिरफ्तारी के बाद बॉलीवुड में हड़कंप मच गया है दो चर्चित एक्‍ट्रेस ने भी बनाए थे अश्‍लील OTT ऐप्स मुंबई पोर्न केस में

मुंबई : मॉडल-ऐक्ट्रेस गहना वशिष्ठ और कुछ अन्य आरोपियों की पॉर्न केस में गिरफ्तारी से बॉलिवुड में हडकंप मच गया है। बॉलिवुड की दो चर्चित ऐक्ट्रेस ने भी अपने अश्लील OTT ऐप्स बनाए थे। अब इन्हें बंद कर दिया गया है। मुंबई क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने एनबीटी को यह जानकारी दी। इस अधिकारी के अनुसार, पालघर जिले की किसी ऐक्टिविस्ट ने इस संबंध में महाराष्ट्र साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज की थी। इन दोनों अभिनेत्रियों के बोल्ड और बेहद अश्लील फोटो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं।
इस बीच, गहना वशिष्ठ और तीन अन्य आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने नई रिमांड के लिए बुधवार को किला कोर्ट में पेश किया। मजिस्ट्रेट ने सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसी दौरान मालवणी पुलिस ने कोर्ट में गहना व अन्य आरोपियों की कस्टडी के लिए अप्लीकेशन दी। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी ने एनबीटी से कहा कि मालवणी केस में कुछ आरोपियों के खिलाफ दो मॉडल्स ने रेप का केस दर्ज कराया है। एक एफआईआर लोनावाला पुलिस को अर्नाला पुलिस से ट्रांसफर हुई है। गहना के वकील अजय उमापति दुबे ने बुधवार को किला कोर्ट में अर्जी दी कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने गहना के तीन बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए हैं। दुबे ने कोर्ट से अनुरोध किया कि इन अकाउंट्स में OTT ऐप्स hotshots, nuefliks के सब्सक्रिप्शन से जो रकम ट्रांसफर हुई है, उसे भले ही फ्रीज रखा जाए, लेकिन बाकी रकम गहना को निकालने की परमिशन दी जाए। उसे कानूनी व अन्य खर्चों के लिए रुपयों की सख्त जरूरत है।
दूसरी ओर, सीनियर इंस्पेक्टर केदारी पवार, लक्ष्मीकांत सालुंखे और धीरज कोली की जांच में यह बात सामने आई कि गहना के एक बैंक अकाउंट में ब्रिटेन से पाउंड में रकम ट्रांसफर होती थी। भारतीय रुपये में इस अकाउंट में गहना को एक फिल्म के करीब चार लाख रुपये मिलते थे। मुंबई क्राइम ब्रांच का कहना है कि गहना का खुद प्रोडक्शन हाउस था। इस केस में अब तक तीन से ज्यादा लड़कियों ने शिकायत की है। क्राइम ब्रांच ने इनमें से एक लड़की का सीआरपीसी के सेक्शन 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट लिया है। इसका दूसरा मतलब है कि मुकदमे के दौरान कोर्ट में शिकायतकर्ता लड़की अब मुकर नहीं सकती। मुकदमे के दौरान उसका स्टेटमेंट सबसे अहम ऐविडेंस माना जाएगा।

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